*जिला झाबुआ में 13 मई 2024 को मतदान के कारण शुष्क दिवस घोषित*
नीलिमा डाबी
झाबुआ 09 मई, 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नेहा मीना द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) के तहत जारी अधिसूचना के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 मई 2024 की शाम 6.00 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना 04 जून 2024 मंगलवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में जिला झाबुआ की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईन शॉप, देशी मद्य भाण्डागार इकाई बन्द रहेगी। शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मदिरा के आयात, निर्यात, कय-विक्रय, परिवहन एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर समुचित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।