01 जुलाई से देश मे 03 नये क़ानून होंगे लागु. पुलिस थाना थांदला पर मीडिया से रूबरू हुवे थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय

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01 जुलाई से देश मे 03 नये क़ानून होंगे लागु.

पुलिस थाना थांदला पर मीडिया से रूबरू हुवे थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय.

नीलीमा डाबी

 

देश में 01 जुलाई को सबसे बड़ा बदलाव दण्ड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. 03 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून हैं.इसी सन्दर्भ मे आज स्थानीय थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय द्वारा एक बैठक कर मीडिया से रूबरू हो कर नये क़ानून के बारे मे जानकारी दी.
नगर के मिडियाकर्मी ने नये क़ानून का स्वागत कर अपनी राय दी.
बदले गये क़ानून के तहत प्रारम्भ मे एडवोकेट, पुलिस विभाग न्याय विभाग को नये क़ानून, धारा के बारे मे गहन अध्ययन करना होगा इसी को ले कर थाना प्रांगण मे 01जुलाई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त कार्यक्रम मे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया सहित नगर के गणमान्य आमजन भी उपस्थित रहेंगे ये जानकारी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय ने बैठक के दौरान दी.
बैठक मे एसआई मदन मोहन तिवारी,यातायात प्रभारी धर्मेंद्र पटेल सूबेदार,राहुल जमरा सहित समस्त कर्मचारी मौजूद थे.

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