थाना थांदला मे मकान मालिके के द्वारा सुचना ना देने पर कार्यवाही की गई

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थाना थांदला मे मकान मालिके के द्वारा सुचना ना देने पर कार्यवाही की गई

थांदला से प्रियांश डाबी

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ श्री पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा सभी थाना प्रभारीयों को मकान मालिक के विरूद्ध किरायेदार की सुचना ना देने पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तरत्‌मय में पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ प्रेमलाल कुर्वे के निर्देश एंव एसडीओपी, श्री रविन्द्रसिह राठी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीया के नेतृत्व में थाना थांदला पर कल दिनांक 29.04.2025 को श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के व्दारा धारा 163(1) (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 के अंतर्गत आदेश क्र. / 899 / जे.सी./ 2025 झाबुआ, से उक्त आदेश दिनाक 10.02.2025 से 10.05.2025 तक प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन मे अनावेदक तोलिया पिता पुंजा जाति कटारा निवासी खालखंडवी के द्वारा अपने सुतरेटी चौराहा राठौड धर्मशाला के पास का निर्मीत मकान बाहरी व्यक्तियो को किराये पर दे रखा है जिसकी सुचना पर तोलिया पिता पुंजा जाति कटारा निवासी खालखंडवी के द्वारा थाना थांदला पर सुचना नही दी गई व मकान मालिक के द्वारा किरायेदार की सुचना संबधीत मकान / दूकान मालिक द्वारा संबधीत थाने पर विहीत प्रारूप मे दी जावे इसके पुर्व मकान / दूकान किराये से ना दिया जावे जैसे की पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड वोटर आईडी , ड्राईविंग लायसेंस आदी आवश्यक रूप से लीया जावे । आरोपी तोलिया कटारा द्वारा उपरोक्त आदेश का उलंघन कर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अपराध घटित होना पाया गया जिसका मौके पर ही अपराध क्रमांक 218/2025 धारा 223 बीएनएस की कार्यवाही की गई जिसमे सराहनीय योगदान निरीक्षक थाना प्रभारी बृजेश कुमार मालवीय , उनि गोविन्द भामदरे , प्र.आर. 260 रूपेश गरवाल का रहा

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